इज़मिर अधिकारियों ने 14वीं प्राइड परेड पर प्रतिबंध लगाया, बार एसोसिएशन ने मुकदमा दायर किया

इज़मिर प्रांत के अधिकारियों ने 14वीं इज़मिर प्राइड परेड के तहत आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 27 जून की सुबह 8:00 बजे से 28 जून की रात 11:59 बजे तक प्रभावी है।

राज्यपाल कार्यालय ने कहा कि ये प्रतिबंध “सार्वजनिक व्यवस्था,” “सामान्य सुरक्षा,” “सार्वजनिक स्वास्थ्य” और “सामान्य नैतिकता” सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए हैं। इस प्रतिबंध के तहत प्रांत के खुले क्षेत्रों में किसी भी सभा, मार्च, प्रेस वार्ता, स्टॉल लगाने, पर्चे बांटने, विरोध प्रदर्शन और उत्सवों पर रोक लगाई गई है। अधिकारियों के बयान में दावा किया गया है कि LGBT आयोजन जनता में प्रतिक्रिया भड़का सकते हैं और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बाधित कर सकते हैं।

यह निर्णय प्रांतीय प्रशासन कानून संख्या 5442 की धारा 11 और सभाओं एवं प्रदर्शनों पर कानून संख्या 2911 की धारा 17 के आधार पर लिया गया।

इसके जवाब में, इज़मिर बार एसोसिएशन ने इस निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया । संगठन ने कहा कि तुर्की संविधान का अनुच्छेद 34 बिना पूर्व अनुमति के शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की गारंटी देता है। वकीलों के अनुसार, प्रशासन का कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग करने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, न कि उन्हें प्रतिबंधित करे। बार एसोसिएशन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह प्रतिबंध संविधान, अंतरराष्ट्रीय समझौतों और कानून के शासन के सिद्धांत के विरुद्ध है।