बेलारूस के राष्ट्रपति ने "LGBT और चाइल्डफ्री प्रचार" पर जुर्माने का कानून हस्ताक्षरित किया
बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्सांदर लुकाशेंको ने हस्ताक्षर किए , मीडियाज़ोना बेलारूस के अनुसार, “प्रशासनिक उत्तरदायित्व के मामलों पर संहिताओं में संशोधन” कानून पर। इस दस्तावेज़ में तथाकथित “समलैंगिक संबंधों, लिंग परिवर्तन, चाइल्डफ्री जीवनशैली और बाल यौन शोषण के प्रचार” के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
बेलारूसी सरकारी और स्वतंत्र मीडिया के आधिकारिक सामग्रियों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासनिक अपराध संहिता में एक अलग धारा जोड़ी जा रही है, जो ऐसी जानकारी के प्रसार पर लागू होगी जो इन घटनाओं की “आकर्षकता” का भाव उत्पन्न करती हो। व्यक्तिगत नागरिकों के लिए 20 आधार इकाइयों तक के जुर्माने का प्रावधान है। यदि नाबालिगों तक ऐसी जानकारी पहुंच सकती है, तो दंड बढ़कर 20 से 30 आधार इकाइयों का जुर्माना, सामुदायिक सेवा या प्रशासनिक गिरफ्तारी तक हो जाता है।
यह विधेयक संसद में चरणबद्ध तरीके से पारित हुआ: 13 मार्च को इसे प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) में द्वितीय वाचन में पास किया गया, 2 अप्रैल को गणराज्य परिषद (Council of the Republic) ने इसे मंजूरी दी, और उसके बाद दस्तावेज़ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया।
इस कानून की भाषा में “समलैंगिक संबंधों,” “लिंग परिवर्तन,” “चाइल्डफ्री जीवनशैली” और “बाल यौन शोषण” को एक ही सूची में रखा गया है। यह कानून बेलारूस के प्रशासनिक कानून में व्यापक संशोधनों के एक बड़े पैकेज का हिस्सा है।