सेनेगल में कड़े एंटी-LGBT कानून के बाद पहली सजा

डकार के उपनगर पिकिन-गेदियावाये (Pikine-Guediawaye) की एक अदालत ने सेनेगल के एंटी-LGBT कानून को कड़ा किए जाने के बाद पहली सजा सुनाई है। 24 वर्षीय एक व्यक्ति को छह साल की जेल और 20 लाख CFA फ्रैंक (लगभग $3,300) का जुर्माना लगाया गया है।

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, उस व्यक्ति को 10 अप्रैल को “प्रकृति के विरुद्ध कार्य और सार्वजनिक अश्लीलता” के आरोप में दोषी ठहराया गया। उसे अप्रैल की शुरुआत में ही गिरफ्तार किया गया था।

ह्यूमन राइट्स वॉच की शोधकर्ता लैरिसा कोजोउए (Larissa Kojoue) ने कहा कि नए कानून ने सेनेगल में LGBT लोगों के लिए “निरंतर भय” का माहौल बना दिया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां बढ़ी हैं “क्योंकि अब राज्य तंत्र का समर्थन हासिल है।” उन्होंने यह भी कहा कि समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करना और यौन रुझान या लैंगिक अभिव्यक्ति के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करना अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत संरक्षित अधिकारों का उल्लंघन है।

नया कानून सेनेगल के राष्ट्रपति बसीरू डियोमाये फाये (Bassirou Diomaye Faye) ने राष्ट्रीय सभा की मंजूरी के बाद हस्ताक्षरित किया। इसके तहत समलैंगिक संबंधों के लिए अधिकतम जेल की सजा पांच से बढ़ाकर दस साल कर दी गई है, और समलैंगिकता के “प्रचार” या “वित्तपोषण” के लिए तीन से सात साल की सजा का प्रावधान किया गया है।